बॉम्बे हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट पर नाराजगी जताई
मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश संबंधी उसके 2021 के आदेश का पालन नहीं करने पर एक मजिस्ट्रेट के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न करने के लिए उनके बहाने कमजोर हैं। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की एक खंडपीठ ने नौ अगस्त के अपने आदेश में कहा कि नवी मुंबई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की अध्यक्षता कर रहीं मजिस्ट्रेट ने हाईकोर्ट के निर्देशों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपना काम करने में गंभीर नहीं थीं। आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। पीठ ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सहित मामले को उचित निर्देशों के लिए हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखा जाए।
यह आदेश दहेज उत्पीड़न के एक मामले का सामना कर रहे एक व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर पारित किया गया। इसमें दावा किया गया कि 2021 में हाईकोर्ट द्वारा मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने अभी तक मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं की है।