Published On: Sun, Jul 21st, 2024

फाॅर्म 1, 2, 3, या 4 – ITR फाइल करने के लिए भरें कौन सा फाॅर्म?


नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर 7 फाॅर्म उपलब्ध हैं. लेकिन शुरू के चार फाॅर्म यानी 1, 2, 3,और 4 सैलरी पाने वाले, सेल्फ एम्पलाॅयड और बिजनेस करने वालों के लिए है. आईटीआर भरते समय आपको कौन सा फाॅर्म भरना है वह इसपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार पैसा कमा रहे हैं. इनकम चैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. ऐसे में आपको जरूर जानना चाहिए की डेडलाइन के पहले सही तरीकें से ITR कैसे फाइल करें.

यदि आप पहली बार इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं और नहीं पता कि आपको कौन सा फाॅर्म भरना है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम के सोर्स के अनुसार आपको कौन सा फाॅर्म भरना चाहिए. चलिए जानते हैं…

नौकरीपेशा लोगों को- सैलरी कमाने वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स भरने के लिए ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 फाॅर्म भरना होता है. ध्यान रहे की अगर इनकम 50 लाख रुपये तक है तो ITR 1 ही भरें.

FD पर ब्याज कमाते हैं तो- यदि आपको फिक्स्ड डिपाॅजिट पर ब्याज मिल रहा है तो ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 फाॅर्म भरना होगा.

शेयर मार्केट में निवेश (सिर्फ निवेशक)- शेयर मार्केट से कमाई हो रही है तो ITR 2, ITR 3 और ITR 4 फाॅर्म भरना होगा.

मकान के किराए से आय पर- मकान के किराए से आमदनी हो रही हो तो ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 फाॅर्म भरें.

फ्रीलांसिंग या बिजनेस- फ्रीलांसिंग या बिजनेस से आपकी जेब में पैेसे आ रहे हैं तो आपको ITR 2, ITR 3 और ITR 4 फाॅर्म भरना होगा.

खेती-बाड़ी से कमाई पर- अगर आप खेती से 5000 रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं तो ITR 2, ITR 3 और ITR 4 फाॅर्म भर सकते हैं.

कुल आमदनी 50 लाख से ज्यादा- यदि आपकी सभी सोर्स से कुल आमदनी 50 लाख रुपये के ज्यादा है तो आपको फाॅर्म ITR 2 और ITR 3 भरना चाहिए.

इन बातों का रखें ध्यान
इनकम टैक्स पर डिफाल्ट New Tax Regime का ऑप्शन सेलेक्ट होता है. अगर Old Tax Regime से टैक्स भरना चाहते हैं तो भरते वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपका ITR न्यू टैक्स रिजीम के तहत फाइल होगा.

यदि आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आपको इसकी जानकारी इनकम टैक्स को बतानी होगी. बहुत से लोग इनकी जानकारी नहीं देते. लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ने सभी अकाउंट्स की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नहीं होने पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है.

Tags: Business news, Filing income tax return, Income tax, Income tax latest news

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