Bihar News: हाईकोर्ट ने CCA निरस्त कर JDU नेता को दी राहत, नालंदा जिलाधिकारी पर लगाया पांच हजार का जुर्माना


जदयू नेता रिशु कुमार
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पटना हाइकोर्ट ने जदयू नेता रिशु कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनपर नालंदा जिलाधिकारी शाशंक शुभंकर द्वारा लगाए गए CCA को निरस्त कर दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में नालंदा जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि पीड़ित पक्ष रिशु कुमार को पांच हजार रुपये का भुगतान करें, क्योंकि नालंदा जिलाधिकारी द्वारा न तो पीड़ित को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया और न ही BCC एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया।
बिहार थाना क्षेत्र के डॉक्टर कॉलोनी निवासी पीड़ित रिशु कुमार ने इसे लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके ऊपर बिना किसी अपराध के ही मात्र जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की वजह से CCA लगा दिया गया था, जिससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंची। उन्होंने इस मामले में पटना उच्च न्यायालय का शरण ली थी। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर पीड़ित ने प्रशंसा जाहिर कर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जनता का काम वह पूर्ववत करते रहेंगे।