Published On: Fri, Jul 12th, 2024

‘पुलिस वैन के अंदर खींचा, उसी रात जबरन…’, जगन मोहन रेड्डी के सिर एक और आफत


हाइलाइट्स

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन पर हत्‍या के प्रयास का मामला दर्ज TDP विधायक की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा दो IPS अफसर और रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ भी FIR

गुंटूर (आंध्र प्रदेश). आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRC को करारी हार का सामना करना पड़ा. इस वजह से जगन मोहन को मुख्‍यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी. अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी एक और गंभीर संकट में घिर गए हैं. उनके खिलाफ हत्‍या के प्रयास (Attempt To Murder) का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के एक विधायक की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के दो वरिष्ठ अधिकारियों और दो सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. शुक्रवार को इसकी जानाकरी दी गई. बता दें कि इस संबंध में उंडी विधानसभा क्षेत्र से आंध्र में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के. रघुराम कृष्ण राजू ने शिकायत दर्ज कराई थी.

हाई-प्रोफाइल मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के अलावा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार और पीएसआर सीतारमणजनेयुलु के साथ ही रिडायर्ड पुलिस अधिकारी आर विजय पॉल और गुंटूर सरकारी अस्पताल की पूर्व अधीक्षक जी. प्रभावती के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारी ने बताया कि राजू ने एक महीने पहले ई-मेल के जरिए पुलिस को शिकायत भेजी थी और कानूनी परामर्श लेने के बाद गुरुवार शाम 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में यातना दी गई.

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‘पुलिस वाहन के अंदर खींचा…जबरन…’
राजू ने अपनी शिकायत में कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार और सीतारमणजनेयुलु, पुलिस अधिकारी विजय पॉल और सरकारी डॉक्‍टर जी. प्रभावती उस साजिश का हिस्सा थे. उन्हें मई 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान गिरफ्तार किया गया था. राजू ने शिकायत में कहा, ‘आंध्र प्रदेश सरकार के अपराध जांच विभाग (सीबीसीआईडी) ​​ने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया. मुझे बिना किसी उचित प्रक्रिया के 14 मई 2021 को गिरफ्तार किया गया, धमकाया गया, अवैध रूप से पुलिस वाहन के अंदर खींचा गया और उसी रात जबरन गुंटूर ले जाया गया.’

इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ गुंटूर के नगरमपालम थाने में IPC की धारा 120 B, 166, 167, 197, 307, 326, 465 और 506 के साथ धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है. चूंकि मामला तीन साल पुराना है, इसलिए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है. TDP नेता राजू की ओर से 11 जून 2021 को रेड्डी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का प्रकरण हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रची.

Tags: Andhra pradesh news, Jagan mohan reddy, National News

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