Muzaffarpur: पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा, पिता के सामने ही किया था ये अपराध
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने सोमवार को बीते चार साल पहले एक बेटी को उसके पिता के सामने में जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीते दिनों मृतका का आरोपी पति गौरव ठाकुर को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। बेटी के हत्यारे पति को सजा मिलते ही पिता रो पड़े और कोर्ट के फैसले को न्याय दिलाने में आभार जताया। साथ ही कहा कि न्याय की जीत हुई है।
दरअसल, साल 2019 की 13 फरवरी को हुई रामबालक दास ने अपनी 24 वर्ष बेटी अल्पना शर्मा की मुजफ्फरपुर जिले के गौरव ठाकुर से अहियापुर में शादी बड़ी धूमधाम से किया था। लेकिन शादी के कुछ माह बाद से दो लाख दहेज को लेकर के दबाव बनाया जाने लगा और कई बार बेटी के साथ मारपीट किया गया, जिसके बाद बेटी ने कॉल करके पिता को बुलाया और वापस ले जाने की बात कही। पिता जब 11 अक्तूबर 2020 को घर आए तो देखे की बेटी की हालत बुरी है और अगले दिन निकलने वाले थे, जिसके बाद 12 अक्तूबर 2020 को पीटा को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर बेटी को मारपीट करके जिंदा जला दिया। कमरे से उठ रही धुंए को देख आसपास के लोग आए और फिर पुलिस पहुंची और गंभीर रूप में जख्मी हुई महिला को इलाज हेतु SKMCH मेडिकल कॉलेज में भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू किया और आरोपी पति को गिरफ्तार किया।
उस घटना को 12 अक्तूबर की दुखद याद करती हुए आज पीड़ित पिता रामबालक दास ने अपनी 24 वर्षीय बेटी की हत्या जिंदा जला करके कर दिया था, उस दिन को मैं भुला नहीं सकता था। उस घटना से पहले मुझे बेटी के ससुराल पक्ष के सभी लोग लेकर एक अन्य कमरे में बंद कर दिया और जब सुबह उठा तो देखा की बेटी जल चुकी है, जिसके बाद इस मामले में दामाद गौरव ठाकुर सहित तीन लोगों को हत्या के लिए अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोपित बना मामला को दर्ज कराया गया था और चार साल केस चलने के बाद आज मुझे न्याय मिला है। इसके लिए हम कोर्ट का विशेष धन्यवाद देते हैं।
पीड़ित के अधिवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि चार वर्ष अहियापुर थाना क्षेत्र में अयोध्या के निवासी की बेटी अल्पना शर्मा की हत्या पति और अन्य परिजन के द्वारा तेल छिड़क कर जिंदा जलाया गया था। मामले में अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोपी और मृतका के पति गौरव ठाकुर को घटना के लिए जिम्मेदार मान दोषी ठहराया था और आज सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपी मृतका के पति गौरव ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा की सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर एक पिता को न्याय मिला है और इसके बाद अब आगे हम लोग अन्य आरोपी जिसमें सास-ससुर शामिल हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट से आग्रह करेंगे।