Published On: Sat, Jun 22nd, 2024

देर से आने वालों की खैर नहीं! बाबुओं पर सरकार का चाबुक, 9.15 तक ऑफिस वरना…


नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देर से ऑफिस आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया है. देर से आने वालों पर नकेल कसते हुए केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अधिकतम 15 मिनट की देरी को माफ करने का फैसला किया है. विभाग ने देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9.15 बजे तक ऑफिस में आने और अपनी हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया है. वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम का उपयोग करने के लिए कहा गया है. जिसका उपयोग उनमें से कई चार साल पहले कोविड प्रकोप के बाद से ही नहीं कर रहे हैं.

कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे सुबह 9.15 बजे तक कार्यालय नहीं आते हैं तो उनका आधा दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा. केंद्र सरकार के सरकुलर में कहा गया है कि ‘किसी भी कारण से, अगर कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे पहले से सूचित किया जाना चाहिए और आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया जाना चाहिए.’

साथ ही कहा गया है कि अधिकारी अपने अनुभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी की निगरानी करेंगे. केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन जूनियर स्तर के कर्मचारियों का देर से आना और जल्दी चले जाना सामान्य बात है. जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में लगे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है. वहीं वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं उनके लिए काम के कोई निश्चित घंटे नहीं, हम काम घर भी ले जाते हैं.

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वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत है कि उनके पास कोई निश्चित कार्यालय समय नहीं है क्योंकि वे आमतौर पर शाम 7 बजे के बाद निकलते हैं. इसके अलावा उनका तर्क है कि कोविड के बाद इलेक्ट्रॉनिक फाइलों तक पहुंच के साथ वे अक्सर छुट्टियों या सप्ताहांत में घर से ही काम करते हैं. 2014 में कार्यालय आने के तुरंत बाद मोदी सरकार ने कार्यालय के समय को लागू करने की मांग की थी. जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया था, जिनमें से कई ने तर्क दिया था कि वे लंबी दूरी तय करते हैं.

Tags: Central government, Central Government employees, Central govt, Central Govt Jobs

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