Published On: Mon, May 26th, 2025

अंबाला में ट्रेन रोकने वालों पर मुकदमा: आरपीएफ़ वीडियो के आधार पर कर रही जांच, अज्ञात पर पर्चा दर्ज; स्टेशन पर टीम तैनात – Ambala News

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अंबाला में ट्रेक पर खड़े दैनिक यात्रियों का फाइल फोटो

हरियाणा के अंबाला में वंदे भारत सहित दुर्ग एक्सप्रेस का रास्ता रोकने वाले दैनिक यात्रियों की मुसीबत अब बढ़ गई है। आरपीएफ ने ट्रेन के आगे खड़े होकर रेलवे ट्रैक बाधित करने वालों की पहचान करना शुरू कर दिया है। अब आरपीएफ़ ने रास्ता रोकने वालों पर केस दर्ज

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मामला शुक्रवार का है, जब दैनिक यात्रियों ने ट्रेन के देरी से आने पर वंदे भारत और दुर्ग एक्सप्रेस का रास्ता रोका था। जिसके बाद अब आरपीएफ की ओर से मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस कार्रवाई के तहत वीडियो फुटेज की मदद ली जाएगी। स्टेशन मास्टर को लिखित शिकायत सौंपने वाले दैनिक यात्रियों का नाम व मोबाइल नंबर भी लिया गया है।

खुफिया एजेंसियों को नहीं लगी भनक

कैंट रेलवे स्टेशन पर 20 से 30 लोगों ने गुरुवार को कैंट स्टेशन पर हंगामा कर अपनी शिकायत दी थी। इसके बाद भी खुफिया एजेंसी नहीं जान सकी कि यह लोग ट्रेनों के पहिये भी रोक सकते हैं। यह रेलवे से जुड़ी खुफिया एजेंसियों की भी एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं हुई कि एक दिन पहले स्टेशन पर प्रदर्शन करने वाले दैनिक यात्री ट्रेन का संचालन भी बाधित कर सकते हैं।

अंबाला में ट्रेन रोकते दैनिक यात्रियों का फाइल फोटो

अंबाला में ट्रेन रोकते दैनिक यात्रियों का फाइल फोटो

यह था पूरा मामला

अंबाला से अंब अंदौरा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन नंबर 64563 का विस्तार रायपुर हरियाणा स्टेशन तक हो गया है। ऐसे में अब यह मेमू ट्रेन घंटों की देरी से अंबाला स्टेशन पर पहुंच रही है। इस कारण सहारनपुर, यमुनानगर और बराड़ा सहित ग्रामीण क्षेत्रों से चंडीगढ़ जाने वाले दैनिक यात्री परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी में देरी होती है।

इस कारण दैनिक यात्रियों ने शुक्रवार को कैंट स्टेशन पर आई अंब अंदौरा वंदे भारत सहित उधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस का संचालन बाधित कर दिया था।

यात्रियों की पहचान के बाद होगी गिरफ्तारी

आरपीएफ इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह ने बताया कि यात्रियों की विडियो फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। वह रोजाना स्टेशन आते है। पहचान के आधार पर उनको स्टेशन पर काबू करने के लिए टीम लगा दी गई है। वहीं, इस मामले में एडवोकेट गणेश सारस्वत ने बताया कि यह जमानती ओफ़ेन्स है। इसपर आरोपियों को आसनी से जमानत मिल सकती है। उसके बाद मामला कोर्ट में चलेगा।



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