Published On: Fri, Jan 3rd, 2025

मम्पी-पापा की हां के बिना FB WhatsApp नहीं चला पाएंगे बच्चे, आ रहा ऐसा कानून



नई दिल्ली. बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लाने जा रही है. इसके अंतर्गत बच्चों के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वह फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले माता-पिता की इजाजत ले.

केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 के मसौदे के अनुसार, डेटा फिड्युसरी को बच्चे के किसी भी व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग से पहले माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति सुनिश्चित करनी होगी. इससे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य वेबसाइटों पर बच्चे की गोपनीयता दोगुनी सुनिश्चित होगी.

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 को संसद ने 2023 में पारित किया था. मसौदा नियम, एक बार अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित होने के बाद लागू हो जाएंगे. केंद्र ने मसौदा नियमों पर जनता से टिप्पणी करने और अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए 18 फरवरी, 2025 तक की समयसीमा तय की है.

मसौदे के अनुसार, डेटा फिड्युसरी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपाय अपनाने होंगे कि बच्चे के किसी भी व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग से पहले माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त की जाए. डेटा फिड्युसरी यह भी सुनिश्चित करेगा कि खुद को माता-पिता के रूप में पहचानने वाला व्यक्ति एक वयस्क है जिसकी पहचान की जा सकती है.

Tags: Facebook India, Social media, Whatsapp

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