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संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 15 Nov 2024 10:32 AM IST
प्रदेश हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग एसोसिएशन के माध्यम से आए उद्योगों को एक रुपये बिजली सब्सिडी पर राहत देने से इन्कार कर दिया।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग एसोसिएशन के माध्यम से आए उद्योगों को एक रुपये बिजली सब्सिडी पर राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत के आदेश के बाद दोनों एसोसिएशन ने याचिकाएं वापस ले लीं। कोर्ट ने बिजली पर सब्सिडी केवल उन्हीं उद्योगों को मिलेगी जो व्यक्तिगत तौर अदालत में आएंगे।
एचएम स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत में एक अर्जी दायर की, जिसमें कहा गया कि अदालत की रोक के बावजूद भी बिजली बोर्ड ने सब्सिडी के बिना बिल जारी कर दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इन सभी पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले सारी प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।