3 FIRs registered in Barmer on the first day under the new law | नए कानून के तहत पहले दिन बाड़मेर में 3 FIR: कोतवाली, सदर और धोरीमन्ना थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, नए प्रावधानों के तहत कार्रवाई – Barmer News
अंग्रेजों के जमान से चले आ रहे 163 साल पुराने कानून 1 जुलाई से खत्म हो गए है। पहले दिन बाड़मेर जिले में नए कानून के तहत तीन अलग-अलग थानों में अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज हुए है। एक मुकदमा कोतवाली थाने में चोरी, दूसरा सदर थाने में ससुराल से परेशान हो
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एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने कहा कि नए कानून के तहत पहले दिन तीन थानों में तीन मामले दर्ज हुए है।
दरअसल, देश में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया है। प्रदेश में पाली जिले के सादड़ी थाने में नए कानून के तहत पहला मामला सोमवार सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर दर्ज किया गया है। हत्या के लिए अब IPC की धारा 302 नहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा-103 लगेगी। अगर 5000 से कम की चोरी करते पकड़े गए तो कोर्ट गली-मोहल्ले में झाड़ू लगाने की सजा भी सुना सकती है।
बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि नए कानून के तहत बाड़मेर जिले के तीन थानों अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली थाने में बाइक चोरी की एफआईआर 303 (2) की धारा, दूसरा मामला पुलिस थाना सदर में ससुराल पक्ष की ओर से परेशान करने पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड की एफआईआर धारा 108 बीएनएस और तीसरा मुकदमा घर में घुसकर छेड़छाड़ कर लज्जा भंग करने की एफआईआर धारा 74, 331 (4) बीएनएस के तहत दर्ज की गई है। नए कानून के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।