13 साल पुराने हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद: सहरसा कोर्ट ने कृष्ण कुमार सिंह को सुनाई सजा, 25 हजार जुर्माना – Saharsa News
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सहरसा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अविनाश कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने सिमरी बख्तियारपुर हत्याकांड में दोषी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ संतोष सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 20 मार्च 2013 में मामला हुआ था दर्ज यह मामला वर्ष 2013 का है। सिमरी बख्तियारपुर (बलवाहाट ओपी) थाना क्षेत्र के ऐनी निवासी दशरथ सिंह के बेटे कृष्ण कुमार सिंह उर्फ संतोष सिंह के खिलाफ 20 मार्च 2013 को सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 65/2013 (ST-218/13) के तहत हत्या (धारा-302/201/34 भादवि) का मामला दर्ज किया गया था। सहरसा पुलिस ने कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए और चार्जशीट समर्पित की। पुलिस द्वारा पेश किए गए वैज्ञानिक व चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक (APP) श्री हरिशेखर मिश्र और श्री अरुण कुमार राम ने पैरवी की। दोनों अभियोजकों ने गवाहों को अदालत के समक्ष पेश कर आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
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