मुख्यमंत्री परिवहन रोजगार योजना की SOP जारी: बांका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इंसेंटिव, ऑनलाइन आवेदन शुरू – Banka News
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बिहार परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री परिवहन, पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। बांका जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत बिहार राज्य में खरीदे और निबंधित इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुदान का लाभ मिलेगा। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का लाभ केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा जो 15 मई 2026 के बाद खरीदे और निबंधित किए गए हों। इस योजना की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन आवेदकों को बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत पहले ही EV सब्सिडी मिल चुकी है, उन्हें इस योजना का दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा। जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा इच्छुक लाभार्थी परिवहन विभाग, बिहार, पटना की आधिकारिक वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को श्रेणीवार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ अपना जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। निष्पादन की समय-सीमा 15 कार्यदिवस निर्धारित की गई परिवहन विभाग के अनुसार, प्रोत्साहन राशि का भुगतान “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के निष्पादन की समय-सीमा 15 कार्यदिवस निर्धारित की गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अधियाचना के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि आवेदन क्रम का उल्लंघन कर किसी आवेदक को लाभ पहुंचाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन राशि का वितरण योजना के लिए निर्धारित बजट उपलब्ध रहने तक ही किया जाएगा।
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