होटल संचालक मादक पदार्थ की तस्करी में दोषी:कोर्ट में 8 गवाहों की हुई गवाही, सजा की सुनवाई 31 मई को होगी

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट इसरार अहमद ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बलजीत सिंह को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों की गवाही कराई गई। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बलजीत सिंह को दोषी माना। बलजीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर जिले के पावरझांगी का रहने वाला है। उसे बारूण थाना कांड संख्या 117/22 में दोषी पाया गया है। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। सजा पर सुनवाई की तारीख 31 मई 2025 तय की गई है। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि बलजीत सिंह को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया है। वह घटना के दिन से ही जेल में बंद है। उसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से जमानत नहीं मिली। छापेमारी के बाद की थी गिरफ्तारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बारूण थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि जोगीया एनएच-2 पर खालसा लाइन होटल का संचालक बलजीत सिंह मादक पदार्थ बेचता है। सूचना की पुष्टि के लिए 25 मार्च 2022 को पुलिस टीम ने होटल पर छापेमारी की थी। गश्ती ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारी शंभू प्रसाद यादव को इसकी सूचना मिली थी। जिसके बाद वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी गई। बारूण के तत्कालीन बीडीओ आशुतोष कुमार, जिला आसूचना संकलन प्रभारी कमलेश पासवान के मौजूदगी में स्थानीय पुलिस द्वारा विधिवत छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान 29 किलो डोडा चूरा, पोश्ता, सुखा, टिकिया और कैप्सूल बरामद हुए थे। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि अवैध तरीके से बिक्री के लिए मादक पदार्थों को बाहर से मंगवाया गया था। वह अवैध मादक पदार्थ वाहन चालकों को बेचता था। इसके बाद मौके से बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
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