सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-क्या सीएम हाउस में गुंडे होने चाहिए: कहा- बिभव को मालीवाल की फिजिकल स्थिति पता थी, फिर भी उसे पीटा
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38 मिनट पहले
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स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को 18 मई को CM हाउस से ही गिरफ्तार किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व PA विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गुंडों को सीएम आवास में गुंडे होने चाहिए? कोर्ट ने कहा कि आरोपी पीड़िता की शारीरिक स्थिति को जानता था इसके बाद भी मारपीट की गई। इसके बावजूद भी आप बचाने के लिए पैरवी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जैसे सीएम हाउस में कोई गुंडा घुस गया हो। सीएम आवास किसी का निजी बंगला नहीं है। वहां के कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए।
विभव कुमार की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वह सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने मामले में दायर चार्जशीट को पढ़ने के लिए समय मांगते हुए सुनवाई अगले बुधवार (7 अगस्त) तक टाल दी है।