Published On: Thu, Jun 5th, 2025

सिंचाई की समस्या से हैं परेशान, खेत में लगाएं सोलर एनर्जी पंप, सरकार दे रही सब्सिडी, जान लें प्रोसेस


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PM-KUSUM Scheme: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत किसान सोलर एनर्जी पम्प प्रोजेक्ट लगा सकते हैं. इसमें 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है. वहीं शेष 40 प्रतिशत…और पढ़ें

सिंचाई के लिए खेत में लगाएं सोलर पंप, सरकार दे रही सब्सिडी, जानें पूरा प्रोसेस

सोलर एनर्जी पम्प सेट

हाइलाइट्स

  • किसानों को सोलर पंप पर 60% सब्सिडी मिलेगी.
  • किसान 30% तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं.
  • सोलर पंप योजना में 7.5 एचपी तक अनुदान देय है.

सिरोही. अगर आप भी एक किसान हैं और अपने खेत में सोलर एनर्जी से संचालित पम्प लगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) के तत्फतहत  ग्रिड सौर ऊर्जा पम्प परियोजना” चलाई जा रही है. कृषि विभाग सिरोही के संयुक्त निदेशक शंकरलाल मीणा ने बताया कि सिंचाई के लिए डीजल आधारित सिंचाई संयंत्रों के प्रयोग को खत्म कर डीजल पर निर्भरता कम करने और राज्य को कार्बन क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए संचालित इस परियोजना से सिंचाई में जल बचत को बढावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है.

इसके लिये आवश्यक रूप से ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, लॉ-टनल्स एवं जल बचत संसाधनों का उपयोग किया जाएगा. इसमें जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज आदि निर्माण करने पर इस संग्रहित जल से सिंचाई करने वाले कृषकों को, जिनके पास सिंचाई के लिए  विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन्हें सौर ऊर्जा पम्प अनुदान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है. अधिक जानकारी के लिए किसान राज किसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

लागत का 60 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

इसमें सोलर एनर्जी पम्प प्रोजेक्ट की आधार लागत का 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है. शेष 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी. जिसमें 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सकता है. इस परियोजना में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 45000 रूपये प्रति पम्प संयंत्र राज्य मद से अतिरिक्त अनुदान देय है. योजना में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित किए जा सकते है, लेकिन अनुदान 7.5 एचपी क्षमता तक ही देय होगा.

ये किसान होंगे पात्र

इस योजना में जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है और डीजल आधारित पम्प सेट पर निर्भर है, ऐसे कृषक सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाने के पात्र है. कृषक के पास स्वयं के भू-स्वामित्व में कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है. अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति कृषकों के लिए 3 व 5 एच.पी. क्षमता के संयंत्रों के लिए कम से कम 0.2 हेक्टेयर भू-स्वामित्व आवश्यक है. कृषक के भू-स्वामित्व में सिंचाई हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज निर्धारित क्षमता का निर्मित होने पर भी योजना के लिए पात्र है. सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर संयंत्र आवश्यक रूप से काम मे लिया जाना जरूरी है.

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