Published On: Thu, May 29th, 2025

शादी में मिले सोने पर कैसे लगेगा टैक्‍स, गिफ्ट लेने से पहले जान लीजिए नियम


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Tax on Gold : शादियों का सीजन चल रहा है और देश में तोहफे देने का भी खूब चलन है. इसमें सोने की ज्‍वैलरी भी तोहफे के रूप में जमकर दी जाती है. लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि शादी के दौरान गिफ्ट में मिले सोने पर किस …और पढ़ें

शादी में मिले सोने पर कैसे लगेगा टैक्‍स, गिफ्ट लेने से पहले जान लीजिए नियम

शादी में मिले गिफ्ट पर कैसे लगता है इनकम टैक्‍स.

हाइलाइट्स

  • आईटीआर भरने की डेट बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है.
  • शादी में मिले सोने पर टैक्स नहीं लगता है.
  • सोना बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा.

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स विभाग ने इस साल 2025 के लिए रिटर्न भरने की डेट को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है. इससे टैक्‍सपेयर्स को तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि अभी चल रहे शादियों के सीजन में आपको गिफ्ट के तौर पर जो सोना मिलेगा, उस पर टैक्‍स किस तरह से चुकाना होगा. अगर आपको भी शादी में सोना गिफ्ट में मिला है तो टैक्स से जुड़ी कुछ बातें समझना जरूरी है. भारत में शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर टैक्स नियम काफी खास हैं.

कैसे लगता है इस सोने पर टैक्‍स
इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत शादी के दौरान मिलने वाले गिफ्ट्स (जैसे सोना, नकद, आदि) पर कोई टैक्स नहीं लगता. शादी के गिफ्ट्स को टैक्स फ्री माना गया है, चाहे उनका मूल्य कितना भी हो. लेकिन यदि गिफ्ट शादी के अलावा किसी और अवसर पर मिला है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो उसपर टैक्स लगेगा. खास बात ये है कि शादी के गिफ्ट्स की वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, वे टैक्स फ्री होते हैं.

फिर कब लगता है इनकम टैक्‍स
इनकम टैक्‍स कानून कहता है कि भले ही शादी में मिले सोने पर टैक्‍स नहीं लगता है, लेकिन जब आप वह सोना बेचेंगे, तब उस समय जो भी लाभ होगा (सेल प्राइस–खरीद मूल्य) उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. ऐसे मामले में मूल्य गिफ्ट के समय का मार्केट प्राइस माना जाएगा. सोने की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्‍स भी दो तरह से लगता है शॉर्ट टर्म और लॉन्‍ग टर्म.

कैसे लगता है शॉर्ट और लॉन्‍ग टर्म टैक्‍स
सोने की बिक्री पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्‍स तब लगता है जबकि आप सोना 36 महीनों (3 साल) से कम समय में बेचते हैं. इस तरह की बिक्री से हुए मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. इस लाभ को आपकी सामान्य कमाई में जोड़ा जाएगा और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स चुकाना पड़ेगा. इसका मतलब है कि यहां कैपिटल गेन टैक्‍स के बजाय सीधे इनकम टैक्‍स स्‍लैब पर चुकाना होगा. दूसरा कि अगर आप सोना 36 महीनों से ज्यादा समय के बाद बेचते हैं, तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. इस तरह के मुनाफे पर 20% का टैक्स लगेगा. हालांकि, इसमें आपको महंगाई के सापेक्ष इंडेक्‍सेशन का भी लाभ मिलेगा.

आईटीआर में कैसे करें खुलासा
यह अलग बात है कि आपको शादी में मिले सोने पर टैक्‍स नहीं चुकाना होगा लेकिन जब आप सोना बेचते हैं, तो उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में कैपिटल गेन का सही विवरण देना आवश्यक है. आप गिफ्ट में मिले सोने को अपने Exempt Income में दिखा सकते हैं, ताकि टैक्स अफसर के सामने साफ हो कि यह शादी का गिफ्ट है.

इन मामलों में लगेगा टैक्‍स
इनकम टैक्‍स कानून के तहत शादी में मिले सोने को लेकर भी कई तरह के नियम हैं. अगर सोना गिफ्ट में किसी रिश्तेदार से मिला है, तो टैक्स नहीं लगता. लेकिन, अगर सोना किसी गैर-रिश्तेदार से गिफ्ट में मिला हो और उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा हो, तो वह पूरी वैल्यू इनकम के रूप में आपकी स्‍लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगी.

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Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि… और पढ़ें

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