शराब नीति केस- दिल्ली HC में केजरीवाल पर आज सुनवाई: पूर्व CM की दलील- ED ने बिना मंजूरी केस दर्ज किया; ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को चुनौती

नई दिल्ली10 मिनट पहले
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13 सितंबर को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर जमानत पर बाहर आए थे।
शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने बुधवार (20 नवंबर) को ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी।
केजरीवाल की दलील है कि निचली अदालत ने बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। ऐसे मामलों में CRPC की धारा 197 (1) के तहत राज्यपाल की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है। क्योंकि उस वक्त वह (केजरीवाल) सीएम पद पर थे।
केजरीवाल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनके खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को CBI केस में जमानत दी थी। वहीं, ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी।
शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।
13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई के वक्त उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो गए थे। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।

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