राशन कार्ड में फर्ज़ी नाम? अब बच नहीं सकते… 31 मई के बाद शुरू होगी कार्रवाई! तुरंत हटवाएं नाम, वर्ना…

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Jalore News: जालोर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने हेतु ‘गिव-अप अभियान’ चल रहा है. 31 मई 2025 अंतिम तिथि है. अब तक हजारों लोग योजना से नाम हटवा चुके हैं. ऐसा नहीं करने वालों…और पढ़ें

अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए जालोर में चला गिव-अप अभियान तेज…<br>
हाइलाइट्स
- जालोर में ‘गिव-अप अभियान’ के तहत 280 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी.
- 31 मई तक नाम नहीं हटाने पर कानूनी कार्यवाही और वसूली होगी.
- 4929 परिवारों के 16679 सदस्यों ने योजना से नाम हटवाने के लिए आवेदन किया.
जालोर. जालोर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ‘गिव-अप अभियान’ चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जिले के सक्षम व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे 31 मई 2025 तक स्वयं आगे आकर योजना से नाम हटवा लें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 280 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. वहीं अभियान के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं. 4929 परिवारों के 16679 सदस्यों ने ऑफलाइन माध्यम से तथा 1444 परिवारों ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए योजना से नाम हटवाने के लिए आवेदन किया है. यह दर्शाता है कि जागरूक नागरिक स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं.
नाम हटाने की प्रक्रिया
यदि कोई व्यक्ति खुद को इस योजना के लिए अयोग्य मानता है तो वह 31 मई तक अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) पर जाकर निर्धारित फॉर्म भर सकता है. इसके अलावा राज्य सरकार के पोर्टल https://rrcc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है. इस आवेदन में व्यक्ति को यह घोषणा करनी होती है कि वह अब इस योजना के लिए पात्र नहीं है और अपनी मर्जी से इसका त्याग कर रहा है.
नाम नहीं हटाया तो होगी सख्त कार्रवाई
जो अपात्र व्यक्ति 31 मई तक स्वयं अपना नाम योजना से नहीं हटवाते. उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा. जांच के बाद ऐसे लाभार्थियों से बाजार दर पर खाद्यान्न की वसूली की जाएगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. इस अधिनियम के अंतर्गत सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
31 मई अंतिम तिथि
अभियान की अंतिम तिथि 31 मई को देखते हुए जिला प्रशासन की अपील है कि सक्षम नागरिक समय रहते इस अवसर का लाभ उठाएं. सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए योजना से नाम हटवाएं.