Published On: Mon, Jul 8th, 2024

राजस्थान में पानी की बर्बादी पर लगेगा जुर्माना, भजनलाल सरकार ने बनाए सख्त नियम, लीकेज मिला तो कट जाएगा कनेक्शन


जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए बड़ी पहल की है. सरकार ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पहली बार सख्त नियम बनाए हैं. इसके साथ ही घरेलू उपयोग के पानी का व्यावसायिक उपयोग करने पर भी रोक लगा दी गई है. पानी की बर्बादी करने पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. घरेलू या व्यावसायिक पेयजल कनेक्शन में लीकेज पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पीएचईडी के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं. राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज अधिनियम के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं. आदेशों के मुताबिक अब पेयजल कनेक्शन में लीकेज मिलने पर पहली बार 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यह लीकेज पेयजल कनेक्शन धारक को ही सही करवाना होगा. एक बार से अधिक बार लीकेज पाए जाने पर पेयजल कनेक्शन काटने का प्रावधान किया गया है.

पहली बार की गई है इस तरह की पहल
इन आदेशों में कहा गया है कि पेयजल का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा. ये आदेश पांच जुलाई से प्रभावी हो गए हैं. राजस्थान में पानी के संरक्षण को लेकर इस तरह की पहल पहली बार की गई है. राजस्थान का काफी इलाका डार्क जोन में आ चुका है. पेयजल के लिए राजस्थान में गर्मी के मौसम में कोहराम मच जाता है. हालात ये हैं कि कई शहरों में तो पांच से सात दिनों में पानी की सप्लाई होती है. वहीं पाली में तो गर्मियों में पेयजल के लिए वाटर ट्रेन चलानी पड़ती है.

कई इलाकों में पीन का पानी दूर से लाना पड़ता है
राजस्थान में पेयजल संकट बहुत बड़ी समस्या है. बरसों के प्रयास के बाद भी आज भी राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को कई किलोमीटर दूर पीने का पानी लाना पड़ता है. अब केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का प्रोजेक्ट चल रहा है. लेकिन पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों में आज भी पानी का बेहद टोटा है. वहीं शहरों और गांवों में पेयजल की जमकर बर्बादी होती है. प्रदेश में गर्मियों के मौसम में हजारों गांवों और ढाणियों में टैंकरों पेयजल पहुंचाया जाता है.

FIRST PUBLISHED : July 8, 2024, 15:56 IST

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