राजगीर वन्यजीव आश्रयणी में पर्यटकों के लिए बने नियम: अनावश्यक हॉर्न बजाने और सिगरेट पीने पर 2 हजार जुर्माना, अवैध पार्किंग पर भी सख्ती – Nalanda News

राजगीर स्थित वन्यजीव आश्रयणी में पअनाधिकृत कार्यों पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। अब वन्यजीव आश्रयणी में अवैध पार्किंग, धूम्रपान, आग लगाना, वन्यजीवों को भोजन देना, प्लास्टिक का अनुचित निपटान और निर्दिष्ट मार्गों से परे अवैध प्रवेश जैसे कार्
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डीएफओ राजकुमार एम ने बताया कि राजगीर वन्यजीव आश्रयणी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्र है। यहां विभिन्न प्रजाति के वन्यजीव अधिवास करते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण वन्यजीवों और उनके आवास को खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसलिए इन नियमों को बनाया गया है।

आश्रयणी क्षेत्र में अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 2 हजार जुर्माना।
कौन से नियम बनाए गए हैं
अवैध पार्किंग पर बसों के लिए 3000 रुपए, कार के लिए 2000 रुपए जुर्माना।
धूम्रपान करने पर 2000 रुपए जुर्माना।
कैम्प फायर पर 3000 रुपए जुर्माना।
वन्यजीवों को भोजन देने पर 1000 रुपए आर्थिक दंड लगेगा।
प्लास्टिक का अनुचित निपटान करने पर 1000 रुपए जुर्माना।
अवैध रूप से प्रवेश करने पर 2000 रुपए जुर्माना।
वन क्षेत्र में अवैध हथियार लेकर चलने पर 25000 रुपए जुर्माना लगेगा।
प्रतिबंधित सामग्रियों का परिवहन करने 5000 रुपए जुर्माना तय।
सूचना पट्ट और साइनबोर्ड को क्षति पहुंचाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा।
व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिबंधित
व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिबंधित है। वन क्षेत्र में गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आश्रयणी क्षेत्र में अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 2000 रुपए जुर्माना। वन आश्रयणी क्षेत्र में एकल प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध।