मेरी पत्नी साथ नहीं रहेगी तो तेरी भी नहीं बचेगी; अगुआ की बीवी का हाथ काटने वाले को उम्रकैद

बक्सर के अपर जिला न्यायालय ने हत्या के प्रयास में शामिल आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित राजेश सिंह की शादी के बावजूद उसकी पत्नी साथ नहीं रह रही थी। आरोपित ने अगुवा बनकर शादी कराने वाले विंध्यांचल सिंह को धमकी दी थी कि अगर उसकी पत्नी साथ नहीं रहेगी तो तुम्हारी पत्नी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। विंध्यांचल सिंह ने दोनो के बीच झगड़ा खत्म कराने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद जब वो घर नहीं आई। तब आरोपित ने विंध्यांचल की पत्नी के साथ हत्या करने का प्रयास किया।
22 अक्टूबर 2021 को सुबह 4:30 बजे विंध्याचल सिंह की पत्नी शौच के लिए दरवाजे से बाहर निकली तभी पहले से घात लगाए आरोपित ने धारदार हथियार से उसके ऊपर जान से मारने के नीयत से हमला कर दिया। फलस्वरुप महिला के दाहिने हाथ की कलाई कट कर झूलने लगी और वह जमीन पर गिर गई। फिर दूसरी बार हथियार से हमला किया जिससे महिले के जबड़े में चोट लगी। पत्थर से जान से मारने के नीयत से उसके चेहरे पर भी प्रहार करके चोटिल कर दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिजेंद्र कुमार ने एक महिला को धारदार हथियार से हत्या की नियत से जख्मी करने के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित रोहतास जिले के दिनारा के ढेलुआ राजेश सिंह पिता मुराली सिंह है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार राजपुर के ओड़वार गांव के हरिहर सिंह का पुत्र कमलेश सिंह ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि सूचक के चाचा विंध्याचल सिंह द्वारा आरोपित की शादी अगुवा बन कर कराई गई थी।
अभियोजन की ओर से आठ गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायलय से आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थ दंड व भारतीय दंड संहिता की धारा 341 में 1 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।