मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार से पटना हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा, जानें क्या है मामला

ऐप पर पढ़ें
बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत रामपुर बलड़ा के हेडमास्टर राकेश कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार के बीच के विवाद में मुजफ्फरपुर एसएसपी से पटना हाईकोर्ट में हलफनामा मांगा गया है। एसएसपी के हलफनामे पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए पहले से ही तिथि निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट में हेडमास्टर ने याचिका दाखिल की थी।
दायर याचिका में पीड़ित हेडमास्टल ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने और डीईओ के साथ मिलीभगत कर उन पर कानून व प्रावधान से हटकर दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया था। इस पर हाईकोर्ट ने बीते नौ अप्रैल को ही एसएसपी से हलफनामा मांगा है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी विधिवत शपथ लेकर अपना अलग से जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा कि कानून के अनुसार गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट की मांग करने के लिए क्या मानदंड हैं। इसके अलावा, जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा कि जांच अधिकारी ने तत्काल एफआईआर दर्ज होने के एक सप्ताह के भीतर इश्तेहार की प्रक्रिया की मांग करने के लिए क्या कारण बताए थे।
इसे भी पढ़ें- मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे काजिम के 3 गुर्गे गिरफ्तार, शराब के 38 खाली पाउच बरामद, चाकू से 30 बार गोदा था
एसएसपी जवाबी हलफनामे में यह भी स्पष्ट करेंगे कि क्या आईओ डीईओ के इशारे पर काम कर रहा था या नहीं। यदि नहीं तो आईओ ने एफआईआर दर्ज होने के 10 दिन के भीतर गिरफ्तारी वारंट से लेकर इश्तेहार तक जारी कराने के लिए इतने प्रेरित क्यों थे। बता दें कि चार मार्च को रामपुर बलड़ा हाइस्कूल में हेडमास्टर और डीईओ के बीच विवाद हुआ था। जिसके बाद डीईओ ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने चाकू से हमला कर घायल कर देने का आरोप हेडमास्टर पर लगाया था।
बताते चलें कि मुजफ्फरपुर का यह मामला सुर्खियों में था जब शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर अवैध उगाही के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया वहीं डीईओ ने कहा था कि स्कूल के निरीक्षण के दौरान उनके साथ मारपीट की गयी।