मुंबई हिट एंड रन केस; 7 दिन में 2 मौतें: BMW से टक्कर से घायल हुए युवक की मौत; कार ने ऑटो रिक्शा को घसीटा

मुंबई13 मिनट पहले
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तस्वीर BMW कार की है, जिसने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी थी।
मुंबई में बीते सात दिनों में हिट एंड रन के अलग-अलग मामलों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक मामले में BMW कार की टक्कर से घायल युवक ने शनिवार को 7 दिन के इलाज के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवक की पहचान विनोद लाड के रूप में की गई।
घटना 20 जुलाई की है। जब बाइक सवार विनोद को एक लग्जरी कार ने टक्कर मार दी थी। घटना के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया था।
मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल भेजा। आरोपी ड्राइवर की पहचान किरण इंदुलकर के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली गई है।

सात दिन के इलाज के बाद विनोद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
दूसरा मामला नवी मुंबई का है। जहां रविवार (28 जुलाई) को एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शा ड्राइवर को कुचल दिया। रविवार को इलाज के दौरान उसकी की मौत हो गई।
मुंबई के डीसी पंकज दहाणे ने बताया कि 28 जुलाई (रविवार) हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें तेज रफ्तार एसयूवी टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा को काफी दूर घसीटती नजर आ रही है। घटना के बाद कार ड्राइवर वाहन समेत मौके से फरार हो गया।
शिवसेना नेता के बेटे ने महिला को डेढ़ किमी तक घसीटा
इससे पहले 7 जुलाई एक तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी सवार कपल को टक्कर मारी थी। घटना के बाद कार ड्राइवर ने भागने की कोशिश में महिला को कुचल दिया और डेड बॉडी को डेढ़ किमी तक घसीटा। हादसे में महिला की मौत हो गई तथा उसके पति की गंभीर चोटें आईं।

24 साल के मिहिर शाह ने इसी कार से 45 साल की कावेरी नखवा नाम की महिला को कुचला था। महिला की मौत हो गई थी।
आरोपी कार चालक की पहचान शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह के रुप में की गई। जो हादसे के वक्त शराब पार्टी कर लौट रहा था।
एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। उन्होंने ही उसे भागने के लिए कहा था। घटना के 60 घंटे बाद 9 जुलाई को मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरी खबर पढ़ें…
पुणे में नाबालिग ने दो इंजीनियरों को कुचला था
पुणे में एक नाबालिग आरोपी ने 18-19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श स्पोर्ट्स कार चला रहा था।

हादसे के बाद नाबालिग को भीड़ ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी।
मामला पुलिस तक पहुंचा और महज 14 घंटे के अंदर ही नाबालिग को जमानत मिल गई। जमानत के लिए निचली अदालत ने एक्सीडेंट पर निबंध लिखने और ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने जैसी शर्तें रखीं। लेकिन हंगामे के बाद आरोपी को सुधार गृह भेजकर उसके पिता और दादा समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया। पूरी खबर पढ़ें…