Published On: Tue, Nov 12th, 2024

मिसाल: रिटायरमेंट से पहले CJI चंद्रचूड़ का फैसला, बेटे के लिए माता-पिता ने मांगी इच्छा मृत्यु, ऐसे मिली सहायता


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन

Updated Tue, 12 Nov 2024 07:27 PM IST

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहे बूढ़े माता पिता को यूपी सरकार से मदद दिलाई। उन्होंने 11 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे युवक को सरकारी चिकित्सा सहायता देने के सरकार को निर्देश दिए।


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CJI Chandrachud's decision before retirement, parents asked for euthanasia for their son, got help like this

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार


देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए, मगर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने सहानुभूति की मिसाल कायम की। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहे बूढ़े माता पिता को यूपी सरकार से मदद दिलाई। उन्होंने 11 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे युवक को सरकारी चिकित्सा सहायता देने के सरकार को निर्देश दिए। लंबे समय से बिस्तर पर अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहे युवक को अब घर पर ही इलाज मुहैया कराया जाएगा। डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट घर जाकर उसका उपचार करेंगे और सरकार दवाइयों समेत इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। युवक को क्या गंभीर बीमारी थी, उसके माता-पिता ने क्यों इच्छा मृत्यु मांगी और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने क्या फैसला सुनाया, आइए आपको बताते हैं। 

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