भागलपुर में 60 किमी में गंगा 3 मीटर गहरी होगी: वन मंत्रालय से मांगी गई थी अनुमति, लंबित एनओसी को मंजूरी देने के लिए डीएम से अनुरोध – Bhagalpur News

भागलपुर में 60 किलोमीटर नदी को कम से कम 3 मीटर गहरा किया जाएगा। यह निर्णय पहले लिया जा चुका है, लेकिन भागलपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर प्रस्ताव लंबित रहने के कारण वन मंत्रालय से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे पहले भारतीय अंतरदेशीय जल
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मामले में जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक वी मुरुगेसन ने डीएम को पत्र लिखा है। लिखी गई पत्र में DM से अनुरोध किया कि लंबित एनओसी प्रस्ताव के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जहाजों के निरंतर आवागमन के लिए जलमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार नौवहन चैनल (फेयरवे) को न्यूनतम तीन मीटर गहरा बनाने का प्रावधान है। इसके बाद ही जहाजों का परिचालन सुचारू रूप से हो सकेगा।
डॉल्फिन क्षेत्र होने के कारण अनुमति है जरूरी
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत सुल्तानगंज से कहलगांव (60 किमी) तक विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है। यह क्षेत्र पूरी दुनिया में गंगा डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है।
इसके अलावा यह क्षेत्र अन्य वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास भी है। इस कारण यहां कोई काम नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से वन्य प्राणियों को खतरा हो सकता है। वन विभाग से मंजूरी मिलने पर ही काम किया जा सकता है। इतना ही नहीं वन विभाग की ोर से तय शर्तों को ध्यान में रखकर ही काम किया जा सकता है। इस कारण जलमार्ग प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में ड्रेजिंग के लिए वन मंत्रालय को आवेदन दिया है।