बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से राहत, 7 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर रोक
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बिहार के पश्चिम चंपारण से सांसद और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ चल रहे सात साल पुराने एक आपराधिक मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, एमएलसी चुनाव के दौरान साल 2017 में उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया था। उस समय उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में एफआईआर दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में नीतीश सरकार से जवाब मांगते हुए हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है।
इस मामले पर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। सांसद संजय जायसवाल का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने अदालत को बताया कि विधान परिषद स्नातक क्षेत्र के चुनाव के दौरान सड़क का उद्घाटन किए जाने पर अंचल अधिकारी ने घोड़ासहन थाने में 18 फरवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि चुनाव के पहले सड़क बनकर तैयार थी। जायसवाल ने सिर्फ औपचारिक उद्घाटन किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस केस में कार्रवाई पर रोक लगा दी।
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बता दें कि संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट वे लगातार चार बार के सांसद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया।