फरीदाबाद में रेप के दोषी को 10 साल की सजा: नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश, 60 हजार का जुर्माना – Ballabgarh News

फरीदाबाद जिला पुलिस की सतर्कता और प्रभावी कानूनी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका के साथ रेप का प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला चिह्नित अपराधों की श्रेणी में शामिल था, जिसकी सुनवाई के दौरान विशेष टीम द
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पीड़िता ने एनआईटी थाने में दी शिकायत
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि यह मामला 17 नवंबर 2022 को प्रकाश में आया था, जब एक नाबालिग पीड़िता ने महिला थाना एनआईटी फरीदाबाद में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी नसीम उर्फ ननकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
2022 में चालान किया था पेश
आरोपी नसीम उर्फ ननकी खास सराय जिला वैशाली बिहार का है। घटना के समय वह फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 नवंबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पश्चात जांच में जुटी महिला थाना पुलिस टीम ने साक्ष्यों को मजबूत करते हुए मात्र एक महीने के भीतर 22 दिसंबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
पक्ष द्वारा 32 गवाहों को पेश किया
मामले की सुनवाई फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 32 गवाहों को पेश किया गया। ये गवाह घटना के संबंध में प्रत्यक्ष और परोक्ष जानकारी रखने वाले थे, जिनकी गवाही ने आरोपी की संलिप्तता को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाई।
धमकी के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास
सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6/18 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार का जुर्माना लगेगा।
अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश
प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि यह सजा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और न्याय प्रक्रिया में तेजी का परिणाम है। मामले को चिह्नित अपराध मानते हुए विशेष पैरवी टीम गठित की गई थी, जिसने सुनियोजित तरीके से मुकदमे की पैरवी की। यह निर्णय समाज में अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि नाबालिगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।