फरीदाबाद में दोषी को उम्रकैद की सजा: 150 रुपए को लेकर विवाद, युवक की हत्या, एक लाख का जुर्माना – Ballabgarh News

फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाना क्षेत्र में महज 150 रुपए को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी योगिंदर गांव गढ़खेड़ा पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया ह
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खाना लेने ढाबे पर गया था
घटना 29 जनवरी 2022 की रात को घटित हुई थी। मृतक दलीप गांव बढ़ैना के तेजराम का तीसरे नंबर का बेटा था, पेशे से पेंटर था। वह प्रतिदिन की तरह काम से लौटकर रात करीब 8 बजे घर आया था। इसके बाद रात 9 बजे वह खाना लेने बुढ़ैना चौक स्थित शिव ढाबा गया, लेकिन वापस नहीं लौटा।
जानकार ने परिजनों को दी थी सूचना
अगले दिन 30 जनवरी की सुबह तेजराम के परिचित पप्पू ने सूचना दी, कि दलीप का शव बलराज की दुकान के पास पुलिया के नीचे पड़ा हुआ है। परिजन जब मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दलीप मृत अवस्था में पड़ा था। उसका शव ऑटो में घर लाया गया, जहां शरीर पर कई जगह गहरी चोटों के निशान पाए गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।
पुलिस जांच और आरोपी की गिरफ्तारी
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना वाली रात गांव गढ़खेड़ा का योगिंद्र भी उसी ढाबे पर खाना लेने आया था। योगिंद्र की बहन गांव बढ़ैना में ही दलीप के पड़ोस में ब्याही हुई है। ढाबे पर योगिंद्र से दलीप ने खाने के पैसे देने को कहा था, जिस पर योगिंद्र ने पैसे दे दिए। खाने के पैसे काटने के बाद दुकानदार ने 150 रुपए लौटाए, जो दलीप ने योगिंद्र को नहीं दिए। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया।
सिर में मारा था टाइल का टुकड़ा
विवाद इतना बढ़ गया कि योगिंद्र ने गुस्से में आकर पास में पड़ी टाइल्स का टुकड़ा उठाकर दलीप के सिर पर दे मारा और फिर उसके शरीर पर कई वार किए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दलीप के शरीर पर कुल आठ गंभीर चोटें पाई गईं। पुलिस ने 1 फरवरी 2022 को योगिंदर को गिरफ्तार कर लिया था।
तीन साल सुनवाई के बाद फैसला
लगभग तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी योगिंद्र को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला मुख्य अभियोजक एडवोकेट रविंद्र गुप्ता की दलीलों के आधार पर सुनाया गया, जिन्होंने मामले को मजबूती से कोर्ट में प्रस्तुत किया।
परिवार ने जताया संतोष
फैसले के बाद दलीप के परिवार ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ेगी और कानून का भय बना रहेगा।