फतेहाबाद में पकड़ा मोबाइल एप से ठगी करने वाला गिरोह: मां-बेटे सहित चार पर केस दर्ज, लोगों से रुपए लगवा करते थे धोखाधड़ी – Fatehabad (Haryana) News

फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर मोबाइल शॉप, जहां पुलिस ने रेड की।
फतेहाबाद शहर में अलग-अलग मोबाइल एप पर रुपए लगवा कर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने गिरोह पकड़ा है। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ बीघड़ रोड पर बनी मोबाइल की दुकान पर जाकर किया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लि
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आर्थिक अपराध शाखा के एसआई संजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह 29 मई की शाम को एएसआई राजेश कुमार, एएसआई कुलदीप सिंह, सिपाही सुनील कुमार, ड्राइवर ईएचसी जसबीर सिंह के साथ बीघड़ चौक पर गश्त के लिए मौजूद था। उसी समय सूचना आई कि चौधरी कॉलोनी निवासी पंकज कुमार विश्वकर्मा मंदिर के पास पंकज मोबाइल की दुकान करता है और अपने साथियों बीमा कॉलोनी निवासी मोहित चौधरी, ऊषा चौधरी व हिसार निवासी मन्नू ने एक गिरोह बनाया हुआ है। भोले भाले लोगों को लालच में फंसाकर अलग अलग मोबाइल एप पर लोगों से रुपए लगवाकर धोखाधड़ी करके लोगों से रुपए ऐंठने का काम करते हैं।
फायदा नहीं होने की बात कहकर हजम कर जाते रुपए
पंकज कुमार अपने साथियों के कहने पर लोगों से धोखाधड़ी करके रुपए इकट्ठे करके अपने उक्त साथियों के पास भिजवाता है। पंकज कुमार ने थोड़ी देर पहले ही किसी व्यक्ति को लालच देकर धोखाधड़ी से 5 हजार रुपए लिए।
इसके बाद सीआईए टीम के साथ मौके पर जाकर रेड की तो पंकज कुमार हाथ में मोबाइल लिए मिला। उसके मोबाइल में वॉट्सऐप मैसेज मिला, जिसमें 1.5 L लिखा हुआ मिला, जो किसी ऊषा आंटी को वॉट्सऐप किया हुआ था। पूछताछ में पंकज कुमार ने बताया कि वह और उसके साथी लोगों को लालच देकर धोखे में रखकर ऑनलाइन एप पर ज्यादा रुपए कमाने का लालच देकर उनसे रुपए ले लेते हैं। बाद में लोगों को किसी न किसी बहाने से बता देते हैं कि एप के माध्यम से फायदा नहीं हुआ है और लोगों का रुपया हजम कर लेते हैं।
तलाशी में मिले पांच हजार रुपए
तलाशी में पांच हजार रुपए पंकज कुमार के पास मिले। पूछने पर उसने बताया कि यह रुपए मोहित चौधरी के कहने पर एक आदमी देकर गया। उसका नाम मोहित को ही पता है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी पंकज कुमार, उसके साथी मोहित चौधरी, ऊषा चौधरी, मन्नू ने लोगों के साथ धोखाधड़ी करके रुपए ऐंठ कर बीएनएस की धारा 318(4), 61(1), 3(5) और हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक गेंबलिंग एक्ट की धारा 3, 4 के तहत अपराध किया है।