Published On: Mon, Aug 5th, 2024

पूर्व IAS पूजा खेडकर पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, UPSC के फैसले को दी चुनौती


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पूर्व प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी। यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लाया गया। इस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। 

यूपीएससी ने 31 जुलाई को एक बयान में कहा था कि उसने पूजा खेडकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द करने का निर्णय लिया है जो कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों का सामना कर रही हैं। यूपीएससी ने पूजा खेडकर को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया और उनको भविष्य की सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया। यूपीएससी ने यह भी कहा कि समय दिए जाने के बावजूद, पूजा खेडकर निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने में विफल रही हैं। 

UPSC ने अपने बयान में कहा था कि उसने उपलब्ध दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की है और पूजा खेडकर सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में काम करने का दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उसकी प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। उसे यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं से भी स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है।

हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि आरोपी पूजा खेडकर के खिलाफ आरोप गंभीर और संगीन हैं जिनकी गहन जांच की जरूरत है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने अपने फैसले में कहा था कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने अपने फैसले में कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में अभियुक्त के पक्ष में अग्रिम जमानत देने का यह उपयुक्त मामला नहीं है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

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