Published On: Sat, Jul 20th, 2024

पूजा खेडकर के पिता को 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत: पुलिस ने पिस्टल जब्त की; इसी से ट्रेनी IAS की मां ने किसानों को धमकाया था


पुणे3 मिनट पहले

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ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर (बीच में), मां मनोरमा खेडकर (बाईं ओर) और पिता खेडकर (दाईं ओर) की फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar

ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर (बीच में), मां मनोरमा खेडकर (बाईं ओर) और पिता खेडकर (दाईं ओर) की फाइल फोटो।

ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को पुणे की एक सेशन कोर्ट से 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत मिल गई है। दिलीप खेडकर जमीन विवाद में एक किसानों को पिस्टल से धमकाने के मामले में सह-आरोपी हैं। इस मामले की मुख्य आरोपी उनकी पत्नी और पूजा की मां मनोरमा खेडकर पुलिस कस्टडी में हैं।

पुलिस ने मनोरमा को गुरुवार (18 जुलाई) को गिरफ्तार किया था। मनोरमा रायगढ़ जिले में एक लॉज में छिपी हुई थीं। उनके साथ एक लड़का भी था, जिसे उन्होंने अपना बेटा बताया था। मनोरमा की गिरफ्तारी के बाद दिलीप ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

पुणे पुलिस ने शुक्रवार (19 जुलाई) को बानेर में नेशनल हाउसिंग सोसाइटी स्थित मनोरमा के घर से एक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस को शक है कि यह वही पिस्टल है, जिससे मनोरमा ​​​​​​​ने 4 जून, 2023 को पुणे की मुलशी तहसील के धडावली गांव में किसानों को धमकाया था।

मनोरमा खेडकर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो किसान को पिस्टल से धमकाती नजर आईं। मनोरमा के साथ बाउंसर्स भी थे।

मनोरमा खेडकर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो किसान को पिस्टल से धमकाती नजर आईं। मनोरमा के साथ बाउंसर्स भी थे।

किसानों को पिस्टल से धमकाते मनोरमा का वीडियो तब सामने आया, जब इस महीने उनकी बेटी पूजा खेडकर UPSC सिलेक्शन जांच के दायरे में आ गई। सोशल मीडिया पर मनोरमा का वीडियो वायरल हो गया। इसमें मां मनोरमा पिस्टल दिखाकर एक किसान को धमकाती दिखीं।

पुलिस ने बताया कि ये वीडियो 4 जून, 2023 का है। पुणे की मुलशी तहसील के धडवाली गांव में कुछ जमीन को लेकर खेडकर परिवार का किसानों के साथ विवाद है। इसी विवाद को लेकर मनोरमा 65 साल के पंढरीनाथ पासलकर को पिस्टल से धमकी दे रही थीं।

वीडियो वायरल होने के बाद पंढरीनाथ पासलकर ने 11 जुलाई को दिलीप खेडकर, उनकी पत्नी मनोरमा समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करावाया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अलावा IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 144 (घातक हथियारों से लैस गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया है।

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