Published On: Mon, Nov 25th, 2024

पुलिस कमिश्नर पर केस चलाएं? दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार


नई दिल्ली. ‘क्या हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ केस चलाने का निर्देश दें?’ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और दिल्ली पुलिस को खूब फटकार लगाई. अदालत ने ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ यानी GRAP-IV के तहत प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किए जाने को उनकी तरफ से एक ‘गंभीर चूक’ बताया. कोर्ट ने इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि अधिकारियों ने ग्रैप-4 के उपायों को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए. उन्होंने कहा, ‘यह साफ है कि अधिकारियों ने ग्रैप-4 की पाबंदियों को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए. कुछ पुलिस टीमों को कुछ एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया गया था, वह भी बिना किसी विशेष निर्देश के.’

दोषी अधिकारियों के खिलाफ होगा एक्शन
दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पीठ ने कहा, ‘कोर्ट कमिश्नर ने नोट किया है कि पुलिस को केवल 23 नवंबर को तैनात किया गया था और इस प्रकार अधिकारियों की ओर से यह एक गंभीर चूक है. इसलिए, हम आयोग को CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत तुरंत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं.’ बता दें कि CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में इसके प्रावधानों का पालन न करने पर सजा से संबंधित है.

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सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ग्रैप-IV के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि ‘AQI में लगातार गिरावट का रुझान है, तब तक वह आयोग को GRAP के स्टेज 3 या 2 पर जाने की अनुमति नहीं दे सकती.

AQI पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और दिल्ली सरकार के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत से पूछा कि क्या कोई लिखित आदेश है, जिसमें पुलिस को स्थायी रूप से चौकियों पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया हो. बेंच ने सवाल किया, ‘दिल्ली सरकार ने 13 एंट्री प्वाइंट्स पर तैनात लोगों को ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए सूचित करने के लिए क्या कदम उठाए?’

जब ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पुलिस को 23 प्रमुख चौकियों पर कर्मियों को तैनात करने का आदेश दिया गया है, तो बेंच ने सवाल किया कि, ‘केवल 23 पर क्यों? यह लापरवाही है कि यह केवल 23 बिंदुओं पर किया गया था. हम आयोग को धारा 14 CAQM अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे.’

भाटी ने अदालत में एक चार्ट पेश किया, जिसमें 20 से 24 नवंबर तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 से 419 के बीच दिखाया गया. इस पर शीर्ष अदालत ने CAQM को निर्देश दिया कि वह 28 नवंबर को अगली सुनवाई पर GRAP IV के उपायों पर फैसला लेने के लिए AQI पर अपडेटेड डेटा पेश करे.

Tags: Delhi air pollution, Delhi AQI, Supreme Court

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