नाबालिगों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की सहमति से बनेगा: केंद्र ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार किया; लोगों से सुझाव मांगे
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नई दिल्ली7 मिनट पहले
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सरकार की तरफ से जारी ड्राफ्ट में यह नहीं बताया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर क्या सजा दी जाएगी।
18 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की सहमति से बनेगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए शुक्रवार (3 जनवरी) को पब्लिश किया गया।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा कि लोग Mygov.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों के सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जाएगा।
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