Published On: Wed, Nov 6th, 2024

दिल्ली वाले कैसे मनाएंगे छठ? HC ने लगाई रोक, यमुना किनारे नहीं कर सकेंगे पूजा


दिल्ली में छठ मनाने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है. हाईकोर्ट ने यहां यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी का पानी बहुत प्रदूषित है और उसमें जहरीला झाग है.

दरअसल, हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी. इस याचिका में यमुना नदी के किनारे पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी और छठ पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी. हालांकि, अदालत ने कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में नदी में पानी के भारी प्रदूषण का हवाला दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने जोर देकर कहा कि अगर लोगों को नदी में पूजा करने दिया गया तो इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. कोर्ट ने हाल ही में हुई एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक शख्स प्रदूषित पानी में डुबकी लगाने के बाद बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

हाईकोर्ट ने यह जनहित याचिका खारिज करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि पूजा के लिए लगभग 1,000 वैकल्पिक स्थानों को नामित किया गया है, जहां छठ उत्सव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि दूसरे घाट और जगहें भी हैं जहां लोग सुरक्षित तरीके से पूजा कर सकते हैं.

बेंच ने कहा, ‘यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा. हकीकत यह है कि नदी इतनी प्रदूषित है कि अगर आप उसमें डुबकी लगाते हैं, तो संभावना है कि आपको नुकसान होगा. हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते. नदी खुद बहुत प्रदूषित है.’ कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण ही यह प्रतिबंध लगाया गया है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह के जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं.

दिल्ली में छठ पूजा

मंगलवार को पारंपरिक ‘नहाय-खाय’ के साथ चार दिवसीय छठ उत्सव शुरू होते ही दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी के किनारे एक परेशान करने वाला नजारा दिखा. हाल ही में श्रद्धालु सूर्य देव को समर्पित इस त्योहार के अभिन्न अंग, पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे. हालांकि, उनकी भक्ति पर उस समय पानी फिर गया जब उन्होंने नदी की सतह पर जहरीले झाग को तैरते देखा. ये शहर के मौजूदा प्रदूषण संकट की गंभीर याद दिलाता है.

Tags: Chhath Puja, DELHI HIGH COURT, Delhi news

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