Published On: Thu, Jun 6th, 2024

दिल्ली की कोर्ट ने कहा- केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया: डायबिटीज गंभीर-जानलेवा बीमारी नहीं, दिल्ली CM ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी


नई दिल्ली2 घंटे पहले

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। (फाइल) - Dainik Bhaskar

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। (फाइल)

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार किया। इसका मतलब वे गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है।

दरअसल, केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई करते हुए जज कावेरी बवेजा ने कहा- केजरीवाल को टाइप-2 डायबिटीज है। यह इतनी गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें जमानत दे दी जाए।

केजरीवाल ने प्रचार दौरान कई बैठकें की है। कई कार्यक्रमों और जनसभाएं की हैं। इससे संकेत मिलता है कि वो किसी भी जानलेवा बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। याचिका में कहा गया है कि बीमारी के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत के लिए यह वैध आधार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने के मामलों को सावधानी से डील करना चाहिए। कोई भी जनरल बीमारी आरोपी के जमानत का आधार नहीं बन सकती। केजरीवाल के टेस्ट कस्टडी के दौरान भी कराए जा सकते हैं।

केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। कोर्ट में ED का पक्ष ASG एसवी राजू ने रखा। वहीं, केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन पेश हुए।

कोर्ट रूम LIVE

ASG राजू: CM 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत अवधि के दौरान ये सभी टेस्ट करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल रेफरल अस्पताल में जेल अधिकारियों की मौजूदगी में टेस्ट करवा सकते हैं।

हरिहरन: CM ने अंतरिम जमानत के 21 दिन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया था। उन्हें प्रचार के लिए ही अंतरिम जमानत मिली थी। केजरीवाल के पास केवल घर पर जांच कराने का समय था। 25 मई को एक वरिष्ठ डॉक्टर ने उन्हें कई टेस्ट कराने की सलाह दी। इनमें इकोकार्डियोग्राम और 72 घंटे का होल्टर टेस्ट भी शामिल है। इन टेस्ट के लिए 5-7 का समय लगेगा। इसलिए 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी।

ASG राजू: इको और होल्टर टेस्ट आम तौर पर हार्ट संबंधी बीमारियों के लिए किए जाते हैं, न कि डायबिटीज के लिए।

हरिहरन: संविधान के आर्टिकल 21 में हर भारतीय को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी है। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार की बात भी इसी आर्टिकल में है।

ASG राजू: केजरीवाल के आचरण से यह साबित होता है कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जेल में उपलब्ध मेडिकल ट्रीटमेंट उनके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त होगी। केजरीवाल दावा करते हैं कि उनकी यूरीन में कीटोन का लेवल बढ़ा हुआ है। उनकी किडनी में दिक्कत है। किटोन लेवल बढ़ने का मतलब हो सकता है कि यूरिनरी टैक्ट इंफेक्शन हो। जरूरी नहीं कि उन्हें किडनी संबंधित बीमारी है। केजरीवाल का वजन घटने का दावा भी झूठा है।

केजरीवाल ने कहा था- पता नहीं कब बाहर आऊंगा
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केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता।

सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज, मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा था कि मेरे लिए AAP महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने घोटाला किया है। मैं फिर से जेल जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी खबर पढ़ें…

39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे केजरीवाल
केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।

गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए। 10 मई की शाम में वे बाहर आए थे। पूरी खबर पढ़ें…

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 बार हुई सुनवाई…

  • 17 मई को दिल्ली शराब नीति में ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें केजरीवाल और AAP का नाम शामिल है। इसकी जानकारी ED ने सुप्रीम कोर्ट भी उसी दिन दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
  • 16 मई को ED की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है। ED का दावा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने AAP को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
  • 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि, तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
  • 3 मई को सुनवाई दो घंटे चली थी। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। ED से पूछा था कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया? पूरी खबर पढ़ें
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ED के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ED ने जो नोटिस भेजे, आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। पूरी खबर पढ़ें
  • 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हलफनामे में ED ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ED ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें

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