Published On: Fri, Aug 9th, 2024

दवा की किल्लत से जूझ रहे बिहार के 40% अस्पताल; कैसे होगा मरीजों का इलाज? स्वास्थ्य मंत्री का आदेश भी बेअसर


राज्यभर के जिला अस्पतालों में 40 फीसदी तक दवाओं की कमी है। इस कारण अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बाहर से महंगी दवा खरीदना पड़ रहा है। खासकर गंभीर रोगों के इलाज के लिए दवा नहीं है। जिला अस्पतालों में 456 प्रकार की दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अभी कहीं 361 दवाएं तो कहीं 261 प्रकार की दवाएं ही उपलब्ध हैं।

यह स्थिति तब है जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जून में सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया था कि अस्पतालों में न्यूनतम 300 दवाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अस्पताालों में दवाओं की कमी है। पटना के अस्पतालों में भी 456 दवाओं में 273 प्रकार की दवाएं ही उपलब्ध हैं। इसी तरह मुजफ्फरपुर में 297, भागलपुर में 319 और गया में 290 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं।

क्षेत्रीय और जिला औषधि भंडार में दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अस्पतालों में दवा की कमी होती है। राज्य के अनुमंडल अस्पतालों में 313 प्रकार की दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए, लेकिन कहीं भी सूची के अनुसार पूरी दवाएं नहीं हैं। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में 297 दवाएं उपलब्ध हैं, तो पूर्वी चंपारण के अरेराज अनुमंडल अस्पताल में 152 दवाएं ही मौजूद हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) में आवश्यक 309 दवाएं होनी चाहिए। इसमें कहीं 245 दवाएं हैं, तो कहीं 157 दवाएं उपलब्ध हैं।

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अस्पताल में दवा की कमी की सूचना ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के पोर्टल डीवीडीएमएस (ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) पर दवा अपलोड करने के बाद आवश्यकतानुसार आपूर्ति होती है। पोर्टल पर अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक और कमी दोनों देखी जा सकती है। जिला स्तर पर जिला औषधि भंडार है। यहां से जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में दवा की आपूर्ति होती है। जिला औषधि भंडार में दवाएं क्षेत्रीय औषधि भंडार केंद्र से भेजी जाती हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने प्रावधान किया है कि जिन दवाओं की आपूर्ति बीएमएसआईसीएल (बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड) से नहीं हो पाई हो, वैसी दवाओं की जिलास्तर पर खरीद की जा सकती है। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों को आवश्यक दवा खरीद का अधिकार दिया गया है। दवा खरीद की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

जिला अस्पतालों में आवश्यक 456 दवाओं में कितनी उपलब्ध?

लखीसराय 361

बेगूसराय 338

जहानाबाद 332

भागलपुर 319

औरंगाबाद 317

मधेपुरा 306

शेखपुरा 305

किशनगंज 305

सीतामढ़ी 304

मुजफ्फरपुर 297

पूर्वी चंपारण 296

समस्तीपुर 295

गोपालगंज 291

खगड़िया 261

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