टैक्स जमा नहीं करने पर मैरवा चेयरमैन की कुर्सी गई: सीवान में वार्ड पार्षद की शिकायत पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई, कहा-अभी कई घोटालों के राज खोलूंगा – Siwan News

मैरवा नगर पंचायत की चेयरमैन किसमती देवी को नामांकन के दौरान तथ्य छिपाने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने पदमुक्त कर दिया गया है। चेयरमैन और उनके पति के मैरवा में तीन मकान हैं। इस तीनों मकानों का होल्डिंग टैक्स जमा करने का जिक्र नामांकन के दौ
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लेकिन जांच में सामने आया कि नामांकन के पहले उनके द्वारा एक ही मकान का होल्डिंग टैक्स जमा किया गया था। वहीं दो मकानों का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया गया था। इस मामले को लेकर मैरवा के आदर्श नगरलोहार पट्टी के दुर्गेश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई थी। दुर्गेश मैरवा नगर पंचायत के वार्ड 3 के वार्ड पार्षद भी हैं।
नामांकन के पहले होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने के कारण मुख्य पार्षद किसमती देवी को पदमुक्त करने का अनुरोध किया गया था । इस मामले में सुनवाई के क्रम में दुर्गेश कुमार का पक्ष उनके अधिवक्ता संजय कुमार द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया। जबकि प्रतिवादी किसमती देवी की ओर से उनका पक्ष अधिवक्ता अवनीश कुमार एवं एसबी केमंगलम द्वारा रखा गया।
वार्ड 3 के वार्ड पार्षद ने दिया था आवेदन
दुर्गेश ने कहा कि वे समय से बैठकें नहीं बुलाती थीं। मेरे वार्ड में काम भी नहीं किया। अभी कई घोटाले हुए हैं, जिनका राज खोलूंगा। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह जिलापदाधिकारी, सीवान द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिलाप्रशासन का पक्ष रखने के लिए जिला पंचायतराज पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी को प्राधिकृत किया गया।
दुर्गेश कुमार ने आरोप लगाया गया था कि नामांकन पत्र में 3 भवनों का विवरण अंकित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा केवल एक भवन का होल्डिंग टैक्स अदा किया गया है। जबकि नामांकन के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक सभी बकाया होल्डिंग टैक्सअदा करना बिहार नगर पालिकाअधिनियम-2007 की धारा-18 (1) (के) तहत अनिवार्य है।
आगे उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में नामांकन पत्र का अवलोकनआयोग को कराया गया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा अपने भवनों की संख्या तीन अंकित की गयीहै। नामांकन के पूर्व किसमती देवी द्वारा आयोग को बताया गया कि केवल एक होल्डिंग जोकि वार्ड संख्या-06, नगर पंचायत, गैरवा,मेंगृह संख्या-46 के रूप में दर्ज है। उसकाटैक्स जमा कर दिया गया है।
शिकायत हुई तो दो और मकानों का टैक्स भरा तीन मकानों में एक का होल्डिंग टैक्स 12 सितंबर 2022 को जमा कर किसमती देवी ने उसके अगले दिन ही नामांकन दाखिल किया। जबकि मकान 3 थे। वार्ड पार्षद दुर्गेश ने 12 अप्रैल 2023 को इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की तो आनन-फानन में उसी दिन दो मकानों का टैक्स जमा किया। पर तबतक देर हो चुकी थी। टैक्स नामाांकन के पहले जमा करना था। अंतत: कुर्सी नहीं बची।
एक साल से अधिक समय तक चला मामला
जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने बताया की जनप्रतिनिधि के द्वारा टैक्स नहीं भरना इस तरह का कार्य करने के कारण 1 सालों से ज्यादा समय से यह मामला चल रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। होल्डिंग टैक्स बकाया होने के कारण और आरोप लगने के बाद जांच हुआ तद उपरांत दोनों पक्षों का दलीलें सुनी गई और फैसला हुआ जिसके बाद पद मुक्त किया गया है।