कोचिंग सेंटर हादसा: बेसमेंट मालिकों को झटका, कोर्ट का नियमित जमानत से इनकार; क्या बताई वजह
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कोचिंग सेंटर हादसे के चार आरोपियों को झटका लगा है। कोर्ट ने उस बेसमेंट के चार सह-मालिकों की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी है, जहां डूबने की तीन छात्रों की मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और वह उन्हें जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।
17 अगस्त को अदालत ने सीबीआई और बेसमेंट के चार संयुक्त मालिकों – परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई मौतों की जांच पुलिस से सीबीआई को सौंप दी है, ताकि ‘लोगों को जांच पर किसी तरह का शक न रहे।’