Published On: Mon, Aug 5th, 2024

केजरीवाल की जमानत पर आज हाईकोर्ट का फैसला: दिल्ली CM ने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दी, ED केस में पहले ही जमानत मिल चुकी


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नई दिल्ली1 मिनट पहले

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ED ने शराब नीति केस में 21 मार्च को और CBI ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। - Dainik Bhaskar

ED ने शराब नीति केस में 21 मार्च को और CBI ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगा। 29 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

CBI ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी।

CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। वहीं ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। मगर CBI केस के चलते वह जेल में ही हैं।

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी
वहीं, दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार केस में 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। वहीं, ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल 31 जुलाई तक जेल में ही हैं। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था।

ED केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।

जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभी तक उनकी तरफ से बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है। पूरी खबर पढ़ें…

ED ने 9 जुलाई को शराब नीति केस में 7वीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी
9 जुलाई को ED ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है।

ED ने चार्जशीट में कहा है कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में AAP के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे।

ED ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि CM ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। पूरी खबर पढ़ें…

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LG के प्रमुख सचिव बोले- केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे, चीफ सेक्रेटरी को लिखा- सही डाइट नहीं ली, वजन घटा

दिल्ली के LG वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को शनिवार (20 जुलाई) को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सही डाइट नहीं लेने का आरोप लगाते हुए उनकी तबीयत का जिक्र किया है। प्रधान सचिव ने कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहै हैं। रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई तक तीन बार के खाने में कम कैलोरी की डाइट ली है। उनका वजन भी 2 किलो कम हो गया है। पूरी खबर पढ़ें…

केजरीवाल से 5 मिनट मीटिंग और 100 करोड़ की डील, बिचौलिए को दिया मंत्री का बंगला

एक शख्स मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचा। ये शख्स दक्षिण भारत के नेताओं और कारोबारियों के ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ा था। मीटिंग करीब 5 मिनट चली। 100 करोड़ की डील हुई। इस डील से दिल्ली के लिकर बिजनेस में साउथ ग्रुप के लिए एंट्री का रास्ता खुल गया। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत बतौर एडवांस मिली थी। पूरी खबर पढ़ें…

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