Published On: Sat, Jun 29th, 2024

कुत्ते की गोली मारकर हत्या, क्या कहता है कानून? कितने साल की हो सकती है सजा?


गाजियाबाद. लोनी के इंद्रपुरी इलाके में बुधवार को एक कुत्ते के बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई. यह घटना उस वक्त हुई जब तीन बदमाशों ने एक व्यक्ति को मारने के लिए गोलियां चला दीं. इस मामले में दो लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा फिलहाल फरार है. पुलिस ने बताया कि आरोपी मनीष सिंह, मोहित नागर और शिवम हैं, जो कि घटना के वक्त नशे में थे.

देश में जानवरों को मारने के संबंध में सख्त कानून हैं और आरोप साबित होने पर अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती है. जानवरों को मारने या अपंग करने की शरारत में शामिल किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 428 के तहत दंडित किया जाता है. इसमें कहा गया है कि “जो कोई भी जानवर को मारकर, जहर देकर, विकलांग बनाकर या बेकार करके शरारत करेगा, उसे एक समय के लिए जेल की सजा दी जाएगी या जुर्माना लगाया जाएगा या फिर दोनों ही लागू हो सकता है. जेल की सजा को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है.

धारा 429 आईपीसी में कहा गया है कि “जो कोई भी हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल को मारकर, जहर देकर, अपंग बनाकर या बेकार करके शरारत करता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा.

घटना की जानकारी देते हुए एसीपी (अंकुर विहार) भास्कर वर्मा ने बताया कि बुधवार रात तीनों युवक नशे में थे और लोनी बॉर्डर इलाके में बाइक पर घूम रहे थे. एक स्थानीय निवासी मुनीश ने उनलोगों को उपद्रव करने के लिए मना किया और अपनी तरफ बुलाया, जिसके बाद सिंह ने पिस्तौल निकाल ली. मुनीश बचने के लिए भागा तो तीनों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी.

एसीपी ने कहा, “उन्होंने सड़क पर बेतरतीब ढंग से गोलियां चला दीं जहां एक आवारा कुत्ता मौजूद था और गोली उसके सिर में लगी. कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी फिर से हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए.” कुत्ते की लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया और सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया गया, जिसके आधार पर शुक्रवार को दो आरोपी मनीष और मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अधिकारी ने कहा, “तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है.

Tags: Dog attack, Ghaziabad Police

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