Published On: Wed, Dec 4th, 2024

असम में बीफ पर बैन: सार्वजनिक कार्यक्रम, रेस्टारेंट और होटल में परोसा नहीं जाएगा; मंत्री बोले- कांग्रेस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए


2 मिनट पहले

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असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस मांग करे तो हम राज्य में बीफ बैन कर देंगे। - Dainik Bhaskar

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस मांग करे तो हम राज्य में बीफ बैन कर देंगे।

असम सरकार ने बीफ पर बैन लगा दिया है। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी।सीएम ने बताया कि यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर परोसा नहीं जा सकेगा।

इसकी घोषणा करते हुए जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा ने कहा– कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए।

दरअसल, सामगुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर बीफ बांटने का आरोप लगाया था।

इसके जवाब में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बीजेपी की बैठक के बाद मीडिया से कहा- वे राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं,बशर्ते कांग्रेस इसे लिखित में दें।

सरमा ने पूछा था- क्या गोमांस देकर सामगुरी सीट जीती जा सकती है सरमा ने कहा था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस मतदाताओं को गोमांस देकर सामगुरी जीत रही थी। वह सामगुरी को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि गोमांस देकर सामगुरी जीती जा सकती है। इस साल धुबरी लोकसभा सीट से 10.12 लाख से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीतकर हुसैन सांसद बने है। इससे पहले वे लगातार पांच बार सामगुरी से विधायक रहे थे।

सरमा ने कहा, मैं रकीबुल हुसैन से कहना चाहता हूं कि गोमांस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि ये गलत है। उन्हें मुझे केवल लिखित में देने की जरूरत है। भाजपा और कांग्रेस को गोमांस के बारे में नहीं बोलना चाहिए। BJP, AGP, CPM कोई भी ऑफर नहीं कर पाएगा और हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी को गोमांस खाना बंद कर देना चाहिए।

असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 क्या कहती है असम में गोमांस का सेवन गैरकानूनी नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 उन क्षेत्रों में मवेशी वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं और किसी मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में हैं।

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